EducationPortal के नवीन Retirement Claims Monitoring System (RCMS) मे आप का स्वागत
है | इस प्रणाली को शिक्षकों को सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले विभ्भिन क्लेम
का भुगतान सेवानिवृति के दिन ही सुनश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है |
शिक्षक की सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले विभ्भिन क्लेम शिक्षक को सेवानिवृति
के दिन ही प्राप्त हो, इसके लिये यह आवश्यक है, कि संबन्धित सक्षम अधिकारी(आहरण संवितरण
अधिकारी) द्वारा शिक्षक के पेंशन तथा अन्य स्वत्वों के आदेश एवं भुगतान की प्रक्रिया
सेवानिवृति की तिथि के पूर्व से ही प्रारंम्भ कर दी जावें। इस प्रक्रिया की सतत मोनिटरिंग
सिस्टम द्वारा की जावेगी | शिक्षक भी अपने क्लैम्स की निराकरण की अद्यतन स्थिति EducationPortal
के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे |
आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित तैयारियों की अद्यतन स्थिति , तिथी सहित पृविष्टी
आनलाइन रूप से हर माह एवं स्थिति बदलने पर पोर्टल पर की जावेगी :-
- यदि जन्मतिथि में ओवर-राईटिंग है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य है
- एक्ट्रा-आर्डनिरी अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करते हुये सेवापुस्तिका
में दर्ज है
- सेवा पुस्तिका में समस्त वेतन-निर्धारण का सत्यापन कोष एवं लेखा द्वारा हो चुका है
- तैयार पेंशन प्रपत्र कोषालय को प्रेषित किये जा चुके हैं
- तैयार जी.पी.एफ. प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं
- FBF,GIS.के भुगतान हेतु बिल कोषालय को प्रेषित किये जा चुके हैं
- लीव-इंकेशमेंट के भुगतान हेतु बिल कोषालय को प्रेषित किये जा चुके हैं
आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक
शिक्षक से सम्बन्धित प्रविष्ट की गयी उक्त जानकारी तथा तिथि के आधार पर जिले, सम्भाग
तथा राज्य स्तर पर शिक्षक-वार निराकृत एवं लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी।