मॉनिटरिंग
• प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/बालिका छात्रावास की वार्डन द्वारा निर्धारित
प्रपत्र में जानकारी प्रतिमाह जिला शिक्षा केन्द्र को भेजी जाएगी तथा 1 प्रति सीधे
राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजी जायेगी।
• सहायक परियोजना समन्वयक (जेण्डर) का यह दायित्व होगा कि वह जानकारी का
परीक्षण करी सही जानकारी राज्य स्तर पर भेजें। त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए संबंधित
सहायक परियोजना समन्वयक (जेण्डर) उत्तरदायी होंगे/होंगी।
• बालिका छात्रावास में शत् प्रतिशत बालिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य है तथा इसकी
सतत् मॉनिटरिंग की जाय। वित्तीय अभिलेखों को निर्देशों के अनुरूप संधारित करना
सुनिश्चित करें। यदि बालिकाओं की उपस्थिति एवं कस्तूरबा गाँंधी बालिका विद्यालय
व बालिका छात्रावास में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो ए.पी.सी.
जेण्डर एवं जिला परियोजना समन्वयह इस हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।